गुड़िया दुष्कर्म हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

--Advertisement--

Image

शिमला, जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म और हत्या मामले में कोर्ट ने दोषी अनिल उर्फ नीलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर चक्कर में विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सीबीआई द्वारा पेश किए गए चलान को आधार मानते हुए कोर्ट ने दोषी नीलू को उम्र कैद की सजा सुनाई।

दुष्कर्म मामले में उम्र कैद (टिल फॉर नैचुरल डेथ) और हत्या मामले में उम्र कैद और 10 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले में दोषी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ही गवाह पेश कर पाया।

विशेष अदालत ने अनिल को 28 अप्रैल को दोषी करार दिया था। करोना कर्फ्यू की बंदिशों के चलते आरोपी को न्यायालय लाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले बीते मंगलवार को नीलू की सजा पर सुनवाई की प्रक्रिया पूरी हो गई थी।

बता दें कि जिला शिमला के कोटखाई की एक छात्रा 4 जुलाई, 2017 को लापता हो गई थी। 6 जुलाई को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

हिमाचल प्रदेश: एम्स बिलासपुर में लग सकेगा कोरोना जैसे नए वायरस के वेरिएंट, म्यूटेशन का पता; जानें

बिलासपुर - सुभाष चंदेल एम्स बिलासपुर अब स्वास्थ्य सुविधाओं के...

दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज, विशेष शिक्षक के पद भरने की प्रक्रिया शुरू, 31 मार्च तक करें आवेदन

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए सरकारी...

एनसीएल में असिस्टेंट फोरमैन के 270 पदों पर निकली भर्ती

हिमखबर डेस्क  कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी और मिनीरत्न...