केबिनेट : बजट सत्र और स्कूल खोलने को लेकर लगी मुहर

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शिमला, व्यूरो

राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित अपनी बैठक में राज्यपाल से 26 फरवरी से 20 मार्च, 2021 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 17 बैठकें होंगी। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि मंडी जिले के सरकाघाट सब डिवीजन में सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को 8 फरवरी, 2021 से खोला जाएगा।

यदि किसी शिक्षक/कर्मचारी या छात्र को राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोविड 19 पॉजिटिव पाया जाता है तो संस्थान 48 घंटे के लिए बंद रहेगा और प्रोटोकॉल के अनुसार स्वच्छता के बाद खोला जाएगा। इसके अलावा 15 फरवरी, 2021 से 6 वीं और 7 वीं कक्षाओं के छात्र भी अपने-अपने स्कूलों में अध्ययन के लिए उपस्थित होंगे। पहली से चौथी कक्षा के छात्र अपने घरों से ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेंगे।

मंत्रिमंडल ने 31 मार्च, 2021 तक मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में परोसे जाने वाले पके हुए भोजन को निलंबित करने का निर्णय लिया। इस अवधि के दौरान, छात्रों को सूखा राशन प्रदान किया जाएगा और खाना पकाने की लागत लाभार्थी/अभिभावकों के खातों में स्थानांतरित की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2021-22 1 अप्रैल, 2021 से शुरू होगा।

मंत्रीमंडल ने जनरल काउंसिल क्लस्टर स्थापित करने के लिए सालाना एक रुपये प्रति वर्ग मीटर पर लीज पर 30 साल की अवधि के लिए हरौली इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सोसाइटी के पक्ष में ऊना जिले में 20 विभाग के 20 कनाल और एक मार्ला भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कानून, व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बद्दी जिला पुलिस में दैनिक आधार पर 30 होमगार्ड स्वयंसेवकों को तैनात करने के लिए अपनी मंजूरी दी।

हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ सामानों की ढुलाई पर) नियम 2021 को हिमाचल प्रदेश कराधान (सड़क पर कुछ निश्चित वस्तुओं पर लिया गया) नियम, 1993 के अनुसार करों के सभी भुगतान, मांग या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने दूरसंचार बुनियादी ढाँचे को स्थापित करने के लिए सही तरीके से मंजूरी देने के लिए एक पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया की स्थापना के लिए राइट ऑफ वे पॉलिसी- 2021 के मसौदे को अधिसूचित करने का निर्णय लिया।

यह दूरसंचार क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लागू करने में भी मदद करेगा। मंत्रिमंडल ने लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में चालक/परिचालकों के 150 पदों को भरने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसने फ्रैश-कम-चौकीदार-कम-माली के 50 पदों को दैनिक आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने का निर्णय लिया और एच.पी. में आउटसोर्स आधार पर स्वीपर के 28 पद भरे जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न साहसिक गतिविधियों के दौरान अधिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए हिमाचल प्रदेश जल खेल और संबद्ध गतिविधियां मसौदा नियम, 2021 और हिमाचल प्रदेश विविध साहसिक गतिविधियां (संशोधन) नियम, 2021 के लिए अपनी मंजूरी दी।

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