कंडाघाट के चिट्टा मामले में कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सोलन के चार युवकों को एक-एक साल की सजा

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सोलन – रजनीश ठाकुर 

सोलन के विशेष न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा ने सोमवार को कंडाघाट में चिट्टा रखने के मामले में चार युवकों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कठोर कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में सभी को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

दोषियों में अंकज संधू निवासी गांव न्याड़, तहसील जसवा, जिला कांगड़ा, सिवेन निवासी मनाली, जिला कुल्लू, शुभम निवासी दादौर, जिला मंडी और धृत्य मान शर्मा निवासी देयूंघाट, जिला सोलन शामिल हैं।

जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 5 अक्टूबर 2018 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कंडाघाट स्थित एसबीआई बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ युवक नशीले पदार्थ के साथ मौजूद हैं।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापा मारा और चारों युवकों को 15.7 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) के साथ गिरफ्तार किया।

मामले की जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 11 गवाहों के बयान पेश किए गए।

सभी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत दोषी करार दिया।

विशेष बात यह है कि घटना के समय सभी आरोपी विद्यार्थी थे, जो नशे जैसे अपराध में संलिप्त पाए गए। कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषियों को सजा सुनाई और युवाओं को ऐसे अपराधों से दूर रहने की नसीहत भी दी।

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