इम्पोर्ट परमिट के बिना मछली की बिक्री पर जुर्माना

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हिमखबर डेस्क 

सहायक निदेशक, मत्स्य नीतू सिंह ने आज यहां बताया कि मात्स्यिकी विभाग, मत्स्य मण्डल मण्डी के क्षेत्रीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की टीम द्वारा जिले में अवैध मत्स्य शिकार एवं बिक्री से संबंधित गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विभाग को पिछले कुछ दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ विक्रेता बिना इम्पोर्ट परमिट के जिले में बाहरी राज्यों से मछली ला कर बेच रहे हैं, जो अवैध है।

उन्होंने बताया कि मत्स्य अधिनियम, 1976 एवं मत्स्य नियमावली, 2020 के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध अवैध मछली बिक्री के नामले दर्ज कर भारी जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुए गत दिनों कनैड क्षेत्र में अवैध मछली विक्रय के 2 मामले और पंडोह बाजार में भी 2 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान नियमानुसार कुल 5,500- रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

नीतू सिंह ने सभी मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे बाहरी राज्यों से मऊली लाकर न बेचें और केवल प्रदेश की पंजीकृत मत्स्य सरकारी सभाओं से ही मछली लेकर उसका विक्रय करें। उन्होंने बताया कि जो मछली विक्रेता अवैध मत्स्य बिक्री करेंगे, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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