
ज्यूडिशयल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास कोर्ट नम्बर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने आंगनबाड़ी वर्कर्ज से मारपीट करने के मामले में आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
ऊना – अमित शर्मा
ज्यूडिशयल मैजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास कोर्ट नम्बर-2 अम्ब विशाल तिवारी की अदालत ने आंगनबाड़ी वर्कर्ज से मारपीट करने के मामले में आरोपी दंपति को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है।
सरकार की तरफ से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायावादी विशेष कुमार ने बताया कि 29-04-14 को पुलिस थाना अम्ब के तहत गांव हम्बोली में हुई मारपीट के मामले में शिकायतकर्ता किरण बाला ने पुलिस में बयान दिया था कि वह आंगनबाड़ी वर्कर्ज कार्यरत है।
जब वह दोपहर के समय आंगनबाड़ी के काम से चुरुरु जा रही थी तो रास्ते में आरोपी ने रोककर गाली गलौच करना शुरू कर दी व बाड़ में पड़े एक डंडे से बिना किसी बजह से मारपीट की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि मारपीट के वक्त उसकी पत्नी भी वहां थी और वह भी गाली-गलौच कर रही थी।
मारपीट में उसे सिर, बाजू व दोनों टांगों में चोटें आई हैं। शिकायत मिलने पर पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद केस चालान अदालत में पेश किया।
एडीए ने बताया कि केस में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और गवाहों के ब्यान दर्ज करने के बाद अपने फैसले में आरोपी बलजीत सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 341 में एक महीना सजा व 500 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 325 में 3 माह कारावास व 3 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 323 में एक महीना कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 506 में 3 महीने कारावास व 1000 रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 504 में 2 महीने की कारावास व 1000 रुपए जुर्माना किया है।
जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। कोर्ट ने आरोपी की पत्नी बलजिंदर कौर को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 504 में 1000 रुपए जुर्माना व आईपीसी की धारा 506 में 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
