12 सितंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते से निपटेंगे लंबित मामले

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हिमाचल प्रदेश में 12 सितंबर 2026 को जिला और उपमंडल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। इनमें बैंक संबंधी मामले, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, प्री-लिटिगेशन और लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।

हिमखबर डेस्क

हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, आपसी समझौता करवाने के लिए 12 सितम्बर को ज़िला व उपमण्डल न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन करने जा रहा है। यह जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आर. मिहुल शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि इन लोक अदालतों में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल, वैवाहिक विवाद, चैक बाऊसिंग, पूर्व मुकदमेबाजी व लंबित मामलों पर सुनवाई होगी। वे व्यक्ति जो मुकदमे से पहले संबंधित व्यक्ति अथवा विभाग से समझौता करने का इच्छुक है तो वह संबंधित कोर्ट में आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के दूरभाष नंबर 01892-222370, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति धर्मशाला 01892-222018, कांगडा 01892-264808, देहरा 01970-233599, पालमपुर 01894-231614, नूरपुर 01893-220770, बैजनाथ 01894-262477, ज्वाली 01893-264307 और इंदौरा के दूरभाष नंबर 01893-241210 पर सम्पर्क कर किया जा सकता है।

आर. मिहुल शर्मा ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अपनी समस्या आॅनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाए प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर आॅनलाइन आवेदन कर सकता है या हेल्पलाईन के टोल फ्री नंबर 15100 पर काॅल करके भी करवा सकता है।

उन्होंने आम जनता से आग्रह किया है कि 12 सितंबर को इन लोक अदालत के जरिए अपने मामले सुलझाकर समय और धन की बचत करें।

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