दिवाली पर मंडी में सख्ती! चौहट्टा बाजार में पटाखे चलाने पर रोक, बिक्री के लिए तय हुई जगह

--Advertisement--

हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पटाखों की बिक्री को लेकर प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू की गई है, पटाखे केवल छोटा पड्डल मैदान में बेचे जा सकेंगे, जबकि चौहट्टा बाजार में पटाखे चलाने पर रोक लगाई गई है।

मंडी, 19 अक्टूबर – हिमखबर डेस्क

जिला दंडाधिकारी मंडी, अपूर्व देवगन ने त्योहारों के सीजन में सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मंडी शहर के तंग बाजारों, गलियों और दुकानों के भीतर पटाखों तथा विस्फोटक सामग्रियों के भंडारण व बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। पटाखों की बिक्री के लिए ‘छोटा पड्डल मैदान, मंडी’ को चिन्हित किया गया है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छोटा पड्डल मैदान में भी केवल वही दुकानदार पटाखे बेच सकेंगे जिनके पास प्रशासन द्वारा जारी वैध लाइसेंस होगा। बिना लाइसेंस या निर्धारित स्थान के अलावा कहीं भी पटाखे बेचते या भंडारण करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानून के तहत तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

एक अन्य आदेश में चौहट्टा बाजार में पटाखे या आतिशबाजी चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि मंडी शहर का चौहट्टा बाजार एक बेहद व्यस्त और भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है। इस घनी आबादी वाले क्षेत्र में जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए ये आदेश जारी किए गए है जो 9 नवंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

सरकारी स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की नियुक्तियों का लक्ष्य : शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर

हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों...

पति के सामने नवविवाहिता से गैंगरेप, दुर्गा पूजा के लिए मंदिर जाते समय वारदात

दुर्गा पूजा के लिए मंदिर जा रही एक नवविवाहिता...