सोलन – रजनीश ठाकुर
परवाणू में टैक्सी ऑपरेटरों के आपसी विवाद से जुड़े एक मामले में एक युवक पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है।
इस घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
दरअसल 7 जनवरी को पुलिस थाना परवाणू को ईएसआई अस्पताल परवाणू से सूचना मिली कि मारपीट में घायल एक व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया है।
सूचना मिलने पर पुलिस की टीम तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल में घायल की पहचान ईशान पुत्र विजय कुमार, निवासी तहसील कालका, जिला पंचकुला (हरियाणा), उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई।
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ईशान अपने एक साथी के साथ टैक्सी में कालका से परवाणू आया था। सवारियां उतारने के बाद जब दोनों कसौली चौक से वापस कालका की ओर जा रहे थे।
उसी दौरान रास्ते में 6–7 युवकों ने ईशान पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला कर दिया। हमले में ईशान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज किया।
बता दें कि 8 जनवरी 2026 को घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक एक व्यक्ति के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने वायरल वीडियो को जांच में शामिल किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और अन्य भौतिक प्रमाणों का विश्लेषण किया।
जांच के आधार पर पुलिस ने इस हमले में शामिल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी हरियाणा के कालका क्षेत्र के निवासी हैं। आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हर्षदीप सिंह (23 वर्ष), पुत्र प्रदीप सिंह, निवासी जट्टां माजरी, कालका; अमन (22 वर्ष), पुत्र राम किशन, निवासी गिदड़ांवाली, कालका; निखिल चौरसिया (31 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय नीलकंठ, निवासी पानीवाला पड़ाव, कालका; भरत भूषण (25 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय किशोरी लाल, निवासी माजरा मेहताब, कालका तथा योगराज उर्फ पिंकी गुर्जर (35 वर्ष), निवासी माजरा मेहताब, कालका शामिल हैं।
पुलिस जांच में पाया गया कि घटना के पीछे कालका क्षेत्र में बस और टैक्सी ऑपरेटरों के दो गुटों के बीच सवारियां भरने को लेकर चला आ रहा पुराना विवाद कारण रहा। दोनों गुटों के खिलाफ पहले भी कालका थाना में मामले दर्ज हैं।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं 109, 126(2), 115(2), 191(2), 191(3) और 190 के तहत मामला दर्ज किया है। सोलन पुलिस द्वारा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

