धर्मशाला, 13 अक्तूबर – हिमखबर डेस्क
जिला दण्डाधिकारी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में विभिन्न सड़कों पर निर्माण कार्य के चलते वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि उपमण्डलाधिकारी देहरा से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, एच.पी.पी.डब्ल्यू.डी. उपमण्डल प्रागपुर एवं देहरा द्वारा विभिन्न सड़कों पर पुलिया, आर.सी.सी. स्लैब कलवर्ट, पक्की सड़कों के पुनर्निर्माण व नालियों के निर्माण कार्य किए जा रहे हैं।
कार्य के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से बंद रहेगी।उन्होंने बताया कि बणी से गरली सड़क मार्ग 13.10.2025 से 12.11.2025 तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा।
इस दौरान क्षेत्रवासी वैकल्पिक मार्ग नक्की खड्ड से गरली मार्ग एवं सदवां से चंबा पत्तन का उपयोग कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त धलियारा-दाड़ा सीबा-संसारपुर टैरेस सड़क मार्ग 13.10.2025 से 12.11.2025 तक बंद रहेगा। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग सदवां से चंबा पत्तन का उपयोग किया जा सकता है।
- इसके अलावा प्रागपुर से नेहरन पुुखर सड़क 13.10.2025 से 5.11.2025 तक बंद रहेगी। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग लाल पुखर से बनबनयाल रोड, हर पुखर से करोल रोड तथा नेहरन पुखर से सौंठ रोड का उपयोग किया जा सकता है।
- इसके साथ ही हर पुखर से छनौता मार्ग 13.10.2025 से 12.11.2025 तक बंद रहेगा, क्षेत्रवासी इस दौरान वैकल्पिक मार्ग भरवाईं से कालोहा (चलाली-प्रागपुर वाया लगबलियाणा), बगली पक्का भरोह से नल्सूहा वाया सुक्कड रोड एवं अप्पर प्रागपुर से कारोल वाया दादड़ी रोड का उपयोग कर सकते हैं।
जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि ये निर्णय जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा निर्माण कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव के लिए लिए गए हैं।
उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा सहयोग प्रदान करें।