हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली टैरिफ जारी कर दिया है।
इस आदेश में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लागू होने वाले टैरिफ/शुल्कों को भी निर्धारित किया है। इसके तहत आयोग ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए वर्तमान में प्रचलित ऊर्जा शुल्कों में 1 पैसा प्रति यूनिट की दर से कमी की है। इससे राज्य के 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

आयोग ने पिछले समय की समीक्षा के बाद वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता का अनुमान 8,636.16 करोड़ रुपये लगाया है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 8,403.25 करोड़ रुपये था।
समीक्षा के बाद आयोग ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बिजली बोर्ड की आपूर्ति की औसत लागत 6.75 रुपये प्रति यूनिट अनुमानित की है। जबकि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यह 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी।
इस प्रकार, पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2026-27 में इसमें 1 पैसा प्रति यूनिट की कमी आई है। उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट निशुल्क बिजली मिलती रहेगी।

