हिमाचल में एनओसी के बिना भी मिल सकेगा बिजली कनेक्शन

--Advertisement--

Image

शिमला- जसपाल ठाकुर

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 20 किलोवॉट तक की क्षमता के घरेलू कनेक्शनों के लिए नई व्यवस्था की है। अब नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओें को सिर्फ पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र देने होंगे। यानि कि प्रदेश में अब ग्राम पंचायत और नगर निगम की एनओसी के बिना भी नया बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। उपभोक्ता अब ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी नए कनेक्शन को आवेदन कर सकेंगे।

राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2009 को संशोधित करते हुए उपभोक्ताओं को यह राहत दी है। 20 किलोवॉट से कम क्षमता के घरेलू बिजली कनेक्शन लेने के लिए पहचान पत्र और संपत्ति के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र ही देने होंगे।

इसके अलावा टेस्ट रिपोर्ट, एग्रीमेंट फार्म और आवेदन पत्र अनिवार्य तौर पर देना होगा। शहरी क्षेत्रों में पंद्रह दिन, ग्रामीण क्षेत्रों में 20 और दुर्गम क्षेत्रों में 30 दिनों में नया कनेक्शन देना होगा। आयोग ने राज्य बिजली बोर्ड से प्रदेश में नए स्मार्ट प्री पेड मीटर लगाने को लेकर रोड मैप भी देने को कहा है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

हिमाचल SDRF ने रचा इतिहास, लगातार दूसरी बार जीता नैशनल स्ट्रक्चर रैस्क्यू का खिताब

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) ने...

जब पति को छुड़ाने के लिए थाने की छत पर चढ़ गई नशे में धुत्त पत्नी, फिर अचानक फिसला पैर और पुलिस के सामने...

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय कुल्लू के पुलिस...

पुरानी रंजिश में हुई भेड़पालक की हत्या, स्थानीय युवक निकला कातिल; पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल...

हिमाचल में दिखा इतना लंबा अजगर, वीडियो देखते ही आपके भी उड़ जाएंगे होश; लोगों को सतर्क रहने की सलाह

हिमखबर डेस्क  हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला स्थित चिंतपूर्णी क्षेत्र...