हिमाचल में अब विवाहित पुत्री को भी करुणामूलक नौकरी, आदेश जारी

--Advertisement--

Image

शिमला – जसपाल ठाकुर

हिमाचल प्रदेश में अब विवाहित पुत्री भी करुणामूलक नौकरी पाने के लिए पात्र होगी। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह व्यवस्था उन परिवारों के मामलों में लागू होगी, जहां मृतक की केवल बेटियां ही हैं।

इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस परिवार की वह बेटी है या जिस परिवार में उसका विवाह हुआ है, दोनों में ही किसी को रोजगार न मिला हो। आय का प्रमाणपत्र उसके पिता के परिवार का ही लिया जाएगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त ने इसके कार्यालय आदेश जारी किए हैं। इस आदेश को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को जारी किया गया है।

--Advertisement--
--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

अस्पताल में डिलीवरी के दौरान नवजात की टूटी टांग, पिता ने लगाए लापरवाही के आरोप

हिमाचल प्रदेश के एक क्षेत्रीय अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी...

हिमाचल पुलिस को सलाम! भारी बर्फबारी में फंसे पर्यटकों के लिए देवदूत बनी पुलिस, 100 वाहन निकाले

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति में भारी बर्फबारी के कारण...