हत्या का आरोप सिद्ध, दोषी को आजीवन कारावास एवं जुर्मना

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मंडी – डॉली चौहान

माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सरकाघाट जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने
तेज धार हथियार से हत्या का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा
सुनाई।

जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 12/08/2015 को सरकाघाट पुलिस को मोबाइल
के मध्यम सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबू राम पुत्र घुँघर, गाँव चन्दैश तहसील सरकाघाट जिला मण्डी के घर में रह रहे
किरयेदार लक्खी सिंह गाँव कमालपुर मुहल्ला होशियारपुर की मोहन लाल गाँव कमालपुर मुहल्ला होशियारपुर, ने
किसी तेज धार हथियार से हत्या कर दी हैl

उक्त सूचना के आधार पर अन्वेषण अधिकारी उप निरीक्षक सतीश कुमार थाना सरकाघाट अपनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे जहाँ पर बाबू राम पुत्र घुँघर, गाँव चन्दैश तहसील सरकाघाट जिला मण्डी ने पुलिस को व्यान किया था कि वह रात करीब 10:45 बजे वह अपने परिवार के साथ सोया था तो मोहन लाल पुत्र गुरमीत सिंह गाँव कमालपुर मुहल्ला होशियारपुर उसके आंगन में आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहा कि मेरी भाई लक्खी को किसी ने मार दियाl

यह सुनकर शिकायतकर्ता ने अपने गाँव के प्रधान को दूरभाष पर सूचित किया और गाँव के दो तीन लोगों के साथ किरायेदार के कमरे में गया तो देखा कि लक्खी सिंह कमरे के आँगन में मृत पड़ा थाl तथा उसके गले को किसी तेज धार हथियार से काटा गया था और उसका साथी मोहन लाल कुछ घबराया हुआ था और उसके मुह से शराब की बदबू भी आ रही थीl

उसने यह भी बताया कि उसको पूर्ण विश्वास है कि लक्खी सिंह की हत्या मोहन लाल ने ही की हैl उक्त व्यान के आधार पर सरकाघाट थाना में अभियोग सख्या 203/2015 दर्ज हुआ थाI

इस मामले की छानबीन उप निरीक्षक सतीश कुमार सरकाघाट थाना ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान को अदालत में दायर किया थाI

उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी मोहन लाल गाँव कमालपुर मुहल्ला होशियारपुर पर हत्या करने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ हैI

अदालत ने मोहन लाल को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20,000/- (बीस हजार रूपये) जुर्माने की सजा सुनाई जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को तीन महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई I

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