शिमला- जसपाल ठाकुर
हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने एक शिकायतकर्ता को 3000 रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने यह आदेश आरटीआई एक्ट की धारा 7(1) की अनुपालना नहीं करने पर जारी किए हैं।
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने आदेश दिए हैं कि राज्य पशुपालन विभाग के उपनिदेशक की आरटीआई एक्ट की एक अपील के मामले में कार्रवाई की है।
शिकायतकर्ता ने आयोग को कहा कि यह मामला जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है, इसलिए इस सूचना को आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर दिया जाए।
शिकायतकर्ता ने एक फैक्ट फाइंडिंग इन्कवायरी के बारे में रिपोर्ट मांगी थी, जिसे उपलब्ध नहीं करवाया गया। इसी आधार पर आवेदक को निलंबित करने का आधार बनाया गया था। आवेदक ने कहा कि उसे गलत निलंबित किया है।
आयोग ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिकायतकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति देने के आदेश दिए हैं। साथ ही उसे आई परेशानी पर 3000 रुपये का मुआवजा भी दिया है।