शिमला – नितिश पठानियां
राज्य सरकार ने कैमिस्ट लाइसेंस फीस को 200 रुपए से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया है। सरकार ने एनडीपीएस नियमों में बदलाव किया है। इस बारे में प्रधान सचिव राज्य कर एवं आबकारी भरत खेड़ा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी है।
प्रधान सचिव की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एनडीपीएस एक्ट के नियम 50 को संशोधित कर दिया है। इसके मुताबिक जहां पहले प्रदेश में जहां केमिस्ट लाइसेंस फीस मात्र 200 रुपए ली जाती थी। अब इसे बढ़ाकर एक लाख पचास हजार रुपए कर दिया है।
गौतरलब है कि एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार एक्ट हैं, जबकि इसके नियम राज्य सरकार के हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने नियमों में तबदीली कर कैमिस्ट लाइसेंस फीस को बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने विधानसभा से एनडीपीएस एक्ट की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार को भेजा है।
हिमाचल में नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से कुछ संशोधन शामिल किए जा रहे हैं, जिससे नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।
नशे की छोटी से छोटी मात्रा पकड़ी जाए तो यह गैरजमानती अपराध होना, दस से 20 साल कैद, कम से कम पांच लाख का जुर्माना, नशे के कारोबार में संलिप्त व्यक्ति को उम्र कैद, नशे से अर्जित संपत्ति को नष्ट या सरकार के अधीन किया जाना आदि सख्त सिफारिशों से हिमाचल में नशे का कारोबार रुक सकता है।

