हिमखबर डेस्क
सड़क हादसे के एक मामले में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जयसिंहपुर की न्यायाधीश निकिता की अदालत ने दो बाइक चालकों को अलग-अलग अपराधों में दोषी करार दिया है।
अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने वाले एक चालक को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई, जबकि दूसरे चालक को बिना लाइसेंस और नशे में वाहन चलाने के जुर्म में 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला 17 जुलाई 2021 का है। झुंगा देवी चौक पर तनुज शर्मा (निवासी तलवाड़) और बलविंद्र सिंह (निवासी लुधियाना) की बाइकों में टक्कर हो गई।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकें बाद में एक कार से जा टकराईं, जिससे वाहन सवार अन्य लोग भी चोटिल हुए थे। पुलिस ने घटना की जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था।
साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पाया गया कि तनुज शर्मा ने लापरवाही से ओवरटेक करने की कोशिश की, जिससे हादसा हुआ। इसपर अदालत ने उसे तीन माह की कैद और 2,500 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, जांच में बलविंद्र की लापरवाही सामने नहीं आई, लेकिन वह बिना लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस और नशे की हालत में बाइक चला रहा था। इसके लिए अदालत ने उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरने के आदेश दिए। जुर्माना न भरने पर उसे 7 दिन का साधारण कारावास भुगतना होगा।

