जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा ने वाइन शॉप संचालक को 15 हजार हर्जाने के दिए आदेश
हिमखबर – डेस्क
जिला मुख्यालय धर्मशाला में ग्राहक से बीयर व विस्की की बोतल अंकित मूल्य से ज्यादा दाम वसूलने वाले वाइन शॉप संचालक को अब जुर्माने समेत मुआवजा और न्यायालयी शुल्क भी देना होगा। यह आदेश जिला उपभोक्ता फोरम कांगड़ा अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर ने अदालत ने जारी किए हैं।
केस के शिकायतकर्ता तरुण चौरसिया निवासी अप्पर बड़ोल दाड़ी धर्मशाला ने बताया कि उन्होंने 19 मई, 2023 को धर्मशाला के कंडी क्षेत्र में स्थित सुनील वाइन शाप से बीयर और विस्की खरीदी थीं, लेकिन वहां उन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक दाम ले लिया।
बोतल से अधिक दाम वसूल करने को लेकर उन्होंने कारण भी पूछा, लेकिन वह लोग नहीं माने। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ब्रांड की बीयर की आठ बोतलें खरीदीं। बोतल में मूल्य 85 रुपए लिखा हुआ था, जबकि उनसे 130 रुपए प्रति बोतल लिया। इसके अलावा एक अन्य ब्रांड की बीयर जिसमें मूल्य 250 रुपए था, उसके 230 रुपए लिए, वहीं 480 रुपए वाली विस्की के 500 रुपए लिए।
इसको लेकर उन्होंने संबंधित विभाग को भी सूचित किया। विभाग की ओर से वाइन शाप संचालक को पांच हजार रुपए जुर्माना देने के आदेश लिए, लेकिन वाइन शाप संचालक ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
फोरम में सदस्यों ने दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए तथ्यों का आंकलन करते हुए वाइन शाप संचालक को निर्देश दिए हैं कि उसे पांच हजार रुपए जुर्माना देना होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपए बतौर मुआवजा राशि व 10 हजार रुपए न्यायालयी शुल्क अदा करना होगा।