लोकतंत्र के महोत्सव में कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का भी किया आग्रह
सोलन/बद्दी – रजनीश ठाकुर
हिमाचल प्रदेश में 1 जून को लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है. जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के दिन वेतन सहित अवकाश घोषित किया गया है.
जिसमे हिमाचल में आखिरी चरण में 1 जून को चार लोकसभा सहित छह विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होगा. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं.
इन आदेशों के मुताबिक मतदान के दिन 1 जून को प्रदेश के तहत सभी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को मतदान के दिन वेतन सहित छुट्टी देनी होगी.
चुनाव में जाने वालों को मिलेगी छुट्टी आदेशों को ना मानने वालों पर होगी कार्रवाई
लेबर ऑफिसर बद्दी सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि कारखानों के निरीक्षणालय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135-बी के प्रावधान की ओर भी अपना ध्यान आकर्षित किया है, जहां मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान किया हैं, वहीं बद्दी लेबर ऑफिसर सुरेंद्र बिष्ट ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी, विशेष रूप से दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों या असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
उन्होंने कहा कि किसी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत और लोकसभा या विधानसभा के चुनाव के दौरान मतदान करने का हकदार प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
ऐसे अवकाश के कारण ऐसे किसी भी व्यक्ति के वेतन में कोई कटौती या कमी नहीं की जाएगी। यदि कोई नियोक्ता अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

