वाहन दुर्घटना मामले में कोर्ट में पेश ना होने पर भगोड़ा साबित हुआ राजवीर गिरफ्तार

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सोलन – रजनीश ठाकुर 

थाना कण्डाघाट में एक वाहन दुर्घटना का मामला पंजीकृत हुआ था, जिसमें वाकनाघाट के पास दो वाहनों के आपस में टकराने से इन वाहनों में सवार लोगों को चोटें आई थी।

इस दुर्घटना में दोनों वाहनों के चालकों की लापरवाही पाये जाने के कारण दोनों चालकों दिनेश कुमार निवासी पितमपुरा दिल्ली तथा राजवीर सिंह निवासी कालका हरियाणा के विरूद्ध थाना कण्डाघाट में अभियोग संख्या 0067/2008 दिनाँक 15-06-2008 U/S 279,337 IPC पंजीकृत किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में हाजिर न होने पर आरोपी राजवीर सिंह को दिनांक 01-07-2022 को माननीय अदालत JMFC कण्डाघाट द्वारा भगौड़ा (उदघोषित अपराधी) करार दिया गया था ।

दिनांक 29-12-2023 को थाना कण्डाघाट की एक टीम ने इस भगौड़ा (उदघोषित अपराधी) को पंचकुला हरियाणा से गिरफ्तार किया है तथा इस संदर्भ में इस आरोपी के विरूद्ध थाना कण्डाघाट में एक अन्य अभियोग, संख्या 112/2023 दिनांक 29-12-2023 IPC की धारा 174A के अंतर्गत दर्ज किया गया है ।

इस आरोपी को आज दिनांक 30-12-2023 को अदालत में पेश किया जाएगा । अभियोग का अन्वेषण जारी है ।

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