रावी में प्लास्टिक वेस्ट फेंकने पर पांच हजार रुपये जुर्माना

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चम्बा- भूषण गुरुंग

रावी नदी को दूषित करने वालों की अब खैर नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रावी किनारे गंदगी फैलाने वालों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। बोर्ड ने सुल्तानपुर के एक निजी क्लीनिक को रावी नदी किनारे प्लास्टिक वेस्ट फेंकने पर 5000 रुपये जुर्माना करने के साथ करण बताओ नोटिस जारी किया है।

बोर्ड द्वारा जारी नोटिस में साफ कहा गया है कि अगर भविष्य में दोबारा रावी नदी को दूषित करने का प्रयास किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की इस कार्रवाई से रावी नदी के किनारे अवैध डंपिंग करने वालों में हड़कंप मच गया है।

बोर्ड ने रावी नदी के किनारे गंदगी फेंकने वालों पर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष योजना भी तैयार कर ली है। बहरहाल प्रशासन की इस पहल से तरल पदार्थो व प्लास्टिक वेस्ट से प्रदूषित हो रही रावी नदी के जल्द ही स्वच्छ होने की उम्मीद है।

बोर्ड द्वारा जब सुल्तानपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया गया तो पाया कि एक निजी क्लीनिक द्वारा रावी किनारे प्लास्टिक वेस्ट फेंका गया है जिस पर कार्रवाई करते हुए बोर्ड ने निजी क्लीनिक संचालक को जुर्माने के साथ कारण बताओ नोटिस भी जा कर दिया है।

राहुल शर्मा, कनिष्ठ अभियंता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चंबा के बोल 

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रावी किनारे प्लास्टिक वेस्ट फेंकने पर एक निजी क्लीनिक को जुर्माने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी कर भविष्य मे दोबारा ऐसी गलती ना करने की चेतावनी दी है। जिले में रावी किनारे गंदगी फैलाने वालों पर बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

डीसी राणा, उपायुक्त चंबा के बोल 

रावी नदी को दूषित करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए प्रशासन द्वारा एक विशेष योजना भी तैयार की गई है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निरीक्षण कर उचित कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

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