मान्यता का नवीनीकरण करवाए बगैर एडमिशन करने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई।
हिमखबर डेस्क
प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कमल किशोर भारती ने जिला में निजी स्कूलों के संचालकों को सत्र 2025-26 के लिए मान्यता नवीनीकरण और वर्ष 2025-30 की अवधि के लिए मान्यता हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
इसके लिए उन्हें वेबपोर्टल emerginghimachal.hp.gov.in पर लॉग इन करना होगा। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
कमल किशोर भारती ने बताया कि प्री-प्राइमरी से पांचवीं तक के विद्यालय अपने आवेदन निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित बीईईओ को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे। जबकि, प्राइमरी से आठवीं और छठी से आठवीं तक की कक्षाओं वाले विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक को ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवदेन की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित की गई है।
ऑनलाइन आवेदनों में त्रुटियां पाई जाने पर इन्हें ऑनलाइन माध्यम से ही विद्यालयों को वापस भेजा जाएगा। त्रुटियों को दुरुस्त करने के बाद विद्यालय इन्हें दोबारा प्रेषित कर सकते हैं। सही आवेदनों को ऑनलाइन ही मान्यता पत्र और मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
उपनिदेशक ने बताया कि सत्र 2025-26 में केवल वही विद्यालय विद्यार्थियों को दाखिला दे पाएंगे, जिनके पास विभाग द्वारा मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र होंगे। मान्यता पत्र और मान्यता नवीनीकरण पत्र के बिना संचालित होने वाले विद्यालयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्री-प्राइमरी से पांचवीं कक्षा तक नई मान्यता के लिए 5000 रुपये और पहली से आठवीं कक्षा तक दस हजार रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है।
छठी से आठवीं कक्षा तक स्तरोन्नत स्कूल की नई मान्यता के लिए भी 5000 रुपये शुल्क रखा गया है। जबकि, मान्यता नवीनीकरण का वार्षिक शुल्क 500 रुपये होगा।