मताधिकार के लिए वोटर आईडी कार्ड सहित 11 वैकल्पिक पहचान दस्तावेज

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धर्मशाला, 09 अक्तूबर- राजीव जस्वाल

जिला निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त कांगड़ा डा निपुण जिंदल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फतेहपुर उपचुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा, अगर कोई मतदाता अपना वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में असमर्थ है तो ऐसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में

आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी की गई स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, राज्य या केंद्र सरकार के लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र के साथ मताधिकार का प्रयोग कर सकता है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरवर्णित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को मतदान दिवस 30 अक्तूबर को पहचान हेतु अपने साथ लेकर आएं। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए इस के लिए फतेहपुर विस क्षेत्र में वोटर जागरूकता अभियान भी आरंभ किया गया है ताकि मतदान की प्रतिशतता ज्यादा से ज्यादा हो सके।

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