
कोठीवडा, शिबू ठाकुर
ग्राम पंचायत कोठीवडा की प्रधान मनप्रीत कौर की अध्यक्षता की बैठक में यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया की पंचायत क्षेत्र में कोई भी फेरी वाला बाहरी व्यक्ति बिना अपनी कोरोना की नेगटिव रिपोर्ट के बिना समान नहीं बेंच सकता। दूसरे राज्यों के लोग फेरी वाले एक गांव से दूसरे गांव में धूमते रहते हैं। इस कारण उनकी कोरोना संक्रमित होने की आंशका रहती है।
यदि ऐसे में फेरी वाले कोरोना संक्रमित निकलता हैं और पंचायत के लोग उनके संपर्क में आते हैं तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए यह फैसला लिया है। कोई भी व्यक्ति गांव में बिना मास्क से घूमता है तो 500 या 1000 उस व्यक्ति को जुर्माना डाला जाएगा।
प्रधान मनप्रीत कौर ने कहा कि कोविड-19 के चलते यदि आपके वार्ड में कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना अपने वार्ड नंबर या आशा वर्कर स्वास्थ्य विभाग को दे। कोविड नियमों का पालन करें। कोरोना संक्रमित व्यक्ति से भी अनुरोध है की वे सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि तक खुद को क्वारेंटाइन रखें । अपने वार्ड से सम्बंधित आशा वर्कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क बनाए रखें और दवाई या अन्य सहायक के लिए वार्ड मेंबर आशा वर्कर और स्वास्थ्य विभाग को बताए। ताकि इस कोरोना जैसी महामारी को रोका जा सके ।
