पिता व बेटों ने किया 2.81 लाख की सरकारी सब्सिडी में गबन, विजिलेंस में FIR
इंदौरा – मौनू ठाकुर
कांगड़ा के इंदौरा में सरकारी सब्सिडी की हेराफेरी के आरोप में स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने तीन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी नारायण सिंह और उनके दो पुत्र, राकेश सिंह और अशोक कुमार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 120B के तहत मामला पंजीकृत किया गया है।
मामले की जांच इंदौरा निवासी प्रवीण सिंह की शिकायत पर की गई थी। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने मत्स्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत मिली 2,81,750 रुपए की सब्सिडी राशि का दुरुपयोग किया।

इस सब्सिडी का उद्देश्य मछली टैंकों का निर्माण और नवीकरण था। लेकिन आरोपियों ने इस धनराशि का उपयोग नियमानुसार नहीं किया।
मामले की जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि इस हेराफेरी में कुछ विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध है। अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए।
विजिलेंस ने इन पहलुओं को भी जांच के दायरे में शामिल कर लिया है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि अधिकारियों की लापरवाही से कैसे यह गबन संभव हुआ।

