नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष कठोर कारावास

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सोलन – जीवन वर्मा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने नाबालिग का अपहरण करने का दोषी पाए जाने पर सुनील को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

इसके अलावा तीन साल का कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माना, शादी का झांसा देकर दुराचार करने के मामले पांच वर्ष कठोर कारावास और पांच हजार जुर्माना जबकि पोक्सो एक्ट के तहत 12 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई हैं।

तीन मामलों में जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जुर्माने की राशि 50 फीसदी पीड़ित को दी जाएगी। इस मामले में कुल 20 गवाह पेश किए गए।

थाना नालागढ़ में शिकायतकर्ता ने शिकायत दी कि उसकी 14 वर्षीय लड़की को सुनील कुमार उर्फ सन्नी जो मंडी का रहने वाला है, भगाकर ले गया है। इस मामले में छह नवंबर 2015 को मामला दर्ज हुआ।

मुलजिम सुनील कुमार गिरफ्तारी के बाद 44 महीने तक न्यायिक हिरासत में रहा। कोर्ट ने अब सुनील कुमार को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। मामले की सुनवाई अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता सुनील वासुदेवा ने की।

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