नाबालिग से छेड़खानी का आरोप सिद्ध, दोषी कठोर को कारावास एवं जुर्माना
मंडी – अजय सूर्या
माननीय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो), जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के दोषी को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला न्यायवादी मण्डी विनोद भारद्वाज ने बताया कि दिनाँक 09.12.2019 को पीडिता ने अपने माता और पिता के साथ आकर पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाँक 09.12.2019 को करीब 5 बजे सायं पीडिता अपने लेंटर पर घूम रही थी तभी दोषी जो पीडिता का ताया लगता है ने उसे निचे बुलाया और दरवाजा खोलने को कहा और जब पीडिता ने दरवाजा खोला तो वह उसके साथ छेड़खानी करने लगा।
पीडिता के विरोध करने पर दोषी ने उसे पैसे देने की बात कही जिस पर पीडिता अपनी बुआ के घर भाग गई और अपने माता- पिता को सब बताया। पुलिस चौकी गागल थाना बल्ह में दोषी के खिलाफ अभियोग संख्या 373/2019 दिनाँक 09.12.2019 दर्ज हुआ था। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। उक्त मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा द्वारा की गयी।
अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 452 के तहत 01 वर्ष के साधारण कारावास की सजा के साथ ₹5,000/– जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 03 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
पोक्सो अधिनियम की धारा 10 के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ₹10,000/– जुर्माने की सजा सुनाई व जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।

