नगरोटा अस्पताल मार्ग रहेगा नो पार्किंग जोन, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

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हिमखबर डेस्क                                                                             

राष्ट्रीय राजमार्ग 154 से सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां को जाने वाला मार्ग अब से ‘नो पार्किंग जोन’ रहेगा। जिलाधीष कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 117 में प्रदत्त शक्तियों का उपायोग करते हुए इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुरूप कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 154 से सिविल अस्पताल नगरोटा बगवां को जाने वाले मार्ग के दोनो ओर लोग अपनी गाड़ियों और दोपहिया वाहन खड़े करते हैं। जिसके कारण अस्पताल मार्ग पर एंबुलेंस और उपचार के लिए आने वाले मरीजों को आने-जाने में समस्या होती है।

उन्होंने बताया कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है, जिससे अब यह मार्ग हर प्रकार के वाहनों के लिए ‘नो पार्किंग जोन’ रहेगा।

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