
व्यूरो रिपोर्ट
उपमंडल अम्ब के तहत आने वाली एक पंचायत की महिला प्रधान की मुसीबत बढ़ गई है। दरअसल प्रधान पर गांव के ही एक दिव्यांग व्यक्ति पर कथित रूप से मारपीट करने व जान से मारने की धमकियां देने का आरोप है। उक्त शख्स ने सूचना का अधिकार के तहत कुछ जानकारी मांगी थी, इस पर प्रधान ने उसे पंचायत में बुलाकर उसके साथ बदसलूकी की।
इस कारण अम्ब पुलिस ने महिला प्रधान के खिलाफ राइट आफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट-2016 यानी दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मामले की पुष्टि एसडीपीओ अम्ब आइपीएस इल्मा अफरोज ने की है। आइपीएस अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने पीड़ित की शिकायत मिलने के बाद आरोपित प्रधान के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के अनुसार दिव्यांग नवीन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में कहा उसने किसी विषय पर अपनी पंचायत से आरटीआइ मांगी थी। 15 अगस्त 2021 को दोपहर के समय पंचायत के सचिव ने उसे आरटीआइ का जबाव लेने के लिए कार्यालय मे फोन करके बुलाया था।
आरोप है कि जब वह आरटीआइ का जवाब लेने पहुंचा तो वहां पर मौजूद आरोपित प्रधान ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उसे कुर्सी से गिरा दिया। यही नहीं वहां मौजूद प्रधान के परिवार के सदस्यों ने उसे बाहर निकल जाने के लिए कहा और उसे जान से मार देने की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि वह 72 फीसद दिव्यांग है और उसे व उसके परिवार को आरोपित महिला प्रधान के परिवार से जान माल का खतरा है। अतः आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
उधर, एसपी ऊना अर्जित सेन ठाकुर ने इस संबंध में कहा पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपित के खिलाफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट-2016 के तहत केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है।
