चम्बा, भूषण गुरुंग
जिले में चाय का कप ₹10 में मिलेगा. उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट डीसी राणा ने प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश 1977 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में विभिन्न खाद्य पदार्थों के अधिकतम दाम तय कर दिए हैं.
आदेशों के मुताबिक जिले में मास 450 रुपए प्रति किलो, चिकन ड्रेस्ड 180 रुपए प्रति किलो, कच्ची मछली 250 रुपए प्रति किलो, तली मछली ₹300 प्रति किलो और चिकन जिंदा ₹110 प्रति किलो की दर पर बेचा जा सकेगा. इसी तरह ढाबे में एक तंदूरी चपाती ₹7 और तबा चपाती ₹5 में मिलेगी. एक पराठा अचार के साथ ₹20 में मिलेगा।
चावल चपाती दाल और सब्जी की फुल डाइट ₹60 में तय की गई है. चावल फुल प्लेट ₹50, दाल फ्राई ₹45 प्रति प्लेट, और चाय का एक कप ₹10 में बेचा जा सकेगा. प्रति समोसे की दर ₹10 तय की गई है. लोकल दूध की प्रति लीटर कीमत ₹40 रहेगी. इसी तरह पनीर ₹280 प्रति किलो दही ₹60 प्रति किलो की दर से बेची जा सकेगी.
रायता प्रति प्लेट ₹25 में मिलेगा मीट प्रति प्लेट ₹130 में मिलेगा जिसमें 150 ग्राम वजन के साथ छह पीस होने चाहिए चिकन करी 6 पीस और 150 ग्राम वजन के साथ ₹90 प्रति प्लेट बेची जाएगी सब्जी के साथ दो पूरी का दाम ₹30 प्रति प्लेट होगा लोकल सोडा ₹20 प्रति बोतल और कोल्ड ड्रिंक अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा।