डीपीई नहीं, अब लेक्चरर शारीरिक शिक्षा कहिए

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डीपीई शिक्षकों के लिए बनाए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम, वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी

शिमला – नितिश पठानियां

डीपीई शिक्षकों के लिए नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बना लिए गए हैं। अब इन्हें लेक्चरर शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के पदनाम से जाना जाएगा। कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के कारण कैबिनेट बैठक का आयोजन नहीं हो सका जिस कारण इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए कैबिनेट के समक्ष नहीं रखा जा सका।

डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियमों से जुड़े मामले में शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट को बताया कि शिक्षा विभाग ने नए नियमों के तहत लेक्चरर शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के 486 पद सृजित करने की औपचारिकताएं पूरी कर ली है। कोर्ट को बताया गया कि उक्त नियमों को बनाने के लिए सलाहकार विभागों की अनुमति जरूरी होती है।

शिक्षा विभाग ने वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति ले ली है और अब यह नियम विधि विभाग और लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने पिछली सुनवाई के पश्चात 20 मई तक इन नियमों को बनाने के आदेश जारी करते हुए शिक्षा सचिव को चेतावनी दी थी कि यदि अगली सुनवाई तक नियम नहीं बने तो उन्हें अदालत की अवमानना के जुर्म में दंडित किया जा सकता है।

न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने हिमाचल प्रदेश डीपीई संघ द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि डेढ़ वर्ष पहले हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को 11वीं व 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने वाले शारीरिक शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए थे।

सुनवाई के दौरान शिक्षा विभाग ने इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए आठ सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था जिसे हाई कोर्ट ने खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को छह सप्ताह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उपरोक्त नियमों को लागू करने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है।

प्रोमोशन के लिए तरसे

प्रार्थी संघ का आरोप है कि वे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों को शारीरिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बिना भेदभाव के अन्य विषयों के स्कूल लेक्चर के बराबर वेतनमान पाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उसमें सफलता पाने के बाद एनसीटीई द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करने वाले डीपीई शिक्षकों को सरकार ने अन्य स्कूल प्रवक्ताओं के बराबर वेतनमान तो दे दिया परंतु नए भर्ती एवं पदोन्नति नियम नहीं बनाए।

साल 1973 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम लागू नहीं

उनके लिए वर्ष 1973 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम आज तक लागू किए जा रहे हैं, जबकि वर्तमान में वे अब अन्य प्रवक्ताओं के बराबर ही वेतनमान ले रहे हैं। कोर्ट प्रार्थी संघ की दलीलों से सहमति जताते हुए पहली दिसंबर, 2022 को पारित फैसले के तहत डीपीई शिक्षकों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाने के आदेश दिए थे जिन्हें आज तक अमल में नहीं लाया गया।

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