चार नगर निगम, 21 नगर पंचायतों और 26 नगर परिषदों का रोस्टर जारी

--Advertisement--

हिमखबर डेस्क

शहरी विकास विभाग ने शहरी निकायों का वार्ड आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया है। शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। विभाग की ओर से जारी किए आरक्षण रोस्टर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के वार्ड आरक्षण का रोस्टर जारी किया गया है। इसमें चार नगर निगम और 47 नगर परिषद और नगर पंचायतों के बार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है।

  • शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए गए नगर निगम के आरक्षण रोस्टर में नगर निगम धर्मशाला के 17 वार्डों में छह वार्ड जरनल, छह वार्ड महिलाओं के लिए और एक वार्ड एसटी, एक वार्ड एसटी महिला एवं एक वार्ड एससी और एक वार्ड एससी महिला के लिए आरक्षित किया गया है।
  • वहीं, नगर निगम पालमपुर के 15 वार्डों में जरनल के लिए चार वार्ड आरक्षित किए हैं। महिलाओं के लिए छह वार्ड, एसटी के लिए एक वार्ड, एससी के लिए चार वार्ड, जिसमें एससी महिला के लिए दो वार्ड आरक्षित किए गए है।
  • इसके अलावा नगर निगम मंडी के 15 वार्डों में पांच वार्ड अनरिर्जव, छह वार्ड महिलाओं के लिए, चार वार्ड एससी के लिए जिसमें दो एससी महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं।
  • वहीं, नगर निगम सोलन के 17 वार्डों में सात वार्ड अनरिजर्व, सात वार्ड महिलाओं के लिए, दो वार्ड एससी के लिए आरक्षित किए गए हैं।
  • इसके अलावा शहरी विकास विभाग ने 21 नगर पंचायतों और 26 नगर परिषदों के वार्डों के आरक्षण रोस्टर जारी किया है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए आरक्षण रोस्टर में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के वार्ड आरक्षण का रोस्टर राज्य चुनाव आयोग को भेज दिया गया है।
  • जारी शेड्यूल के अनुसार अनुसूचित जाति (महिला) श्रेणी में ऊना की नगर पंचायत दौलतपुर, चंबा नगर परिषद, कुल्लू की नगर पंचायत बंजार, बिलासपुर नगर परिषद और मंडी की सुंदरनगर नगर परिषद को शामिल किया गया है।
  • वहीं अनुसूचित जाति श्रेणी में ऊना की मेहतपुर नगर परिषद, कांगड़ा की नगर परिषद नगरोटा बगवां, बिलासपुर की घुमारवीं नगर परिषद, शिमला की रोहड़ू नगर परिषद और चिड़गांव नगर पंचायत को आरक्षित किया गया है।
  • अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत कांगड़ा जिले की नगर पंचायत शाहपुर को आरक्षित किया गया है।
  • महिला (सामान्य) श्रेणी के तहत कुल्लू की निरमंड नगर पंचायत, सोलन की अर्की और कंडाघाट नगर पंचायत, कांगड़ा की ज्वालामुखी और नूरपुर नगर परिषद, ऊना की संतोखगढ़ नगर परिषद तथा अंब, गगरेट और टाहलीवाल नगर पंचायत, शिमला की ठियोग नगर परिषद तथा सुन्नी, चौपाल, जुब्बल और नारकंडा नगर पंचायत, सिरमौर की नाहन और पांवटा साहिब नगर परिषद, मंडी की सरकाघाट नगर परिषद, हमीरपुर की सुजानपुर टीहरा नगर परिषद और चंबा की डलहौजी नगर परिषद को आरक्षित किया गया है।

    अधिसूचना के अनुसार यह आरक्षण आगामी नगर निकाय चुनावों में लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा और स्थानीय निकायों में समावेशिता को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि यह अधिसूचना 4 अप्रैल 2026 की शाम को जारी की गई।

76 में से 51 निकायों में ही होंगे चुनाव

हिमाचल में इस समय कुल 76 शहरी निकाय हैं। इनमें से अभी 51 के लिए ही ये आरक्षण रोस्टर जारी हुआ है। शहरी विकास विभाग ने बैजनाथ पपरोला और जवाली का रोस्टर जारी नहीं किया है, क्योंकि इन्हें अपग्रेड किया गया था। शेष 23 शहरी निकाय नए बनाए थे। इनमें दो साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वर्तमान सरकार के समय बदले गए कानून के अनुसार इनमें अभी चुनाव करवाना जरूरी नहीं है।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

क्योंकि यह आराम का मामला है…स्ट्रेट कट, ए-लाइन या अनारकली, कॉटन कुर्तियों के लिए युवतियां क्रेजी

हिमखबर डेस्क जैसे-जैसे गर्मियों का मौसम शुरू हो रहा है, वैसे-वैसे...

ढलियारा में तीखे मोड़ पर खाई में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 3 की मौत, 15 घायल

हिमखबर डेस्क उपमंडल देहरा के अंतर्गत ढलियारा क्षेत्र में शुक्रवार को...