चरस रखने के दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी, व्यूरो

जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मण्डी आर के शर्मा की अदालत ने चरस रखने के एक आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है । जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 14-03-2016 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह सी०आई०डी० थाना भराडी, शिमला अपनी पुलिस टीम के साथ समय करीब 7:35 बजे शाम को बल्ह पुल (तहसील पधर) में मौजूद था तो एक व्यक्ति रोपा की तरफ से आ रहा था l

उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ में एक थैला पकड़ रखा थाl उसको पुलिस पार्टी ने रुकने को कहा तो वह पीछे की ओर भागने लगा, जिसे अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक लखबीर सिंह ने अपनी टीम की सहायता से करीब 10 मीटर के फासले में काबू कर लिया I शक के आधार पर उसके बैग की तलाशी लेने पर बैग से 1 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुयी थी I इस पर सी०आई०डी० थाना भराडी, में अभियोग सख्या 3/2016 दर्ज हुआ था I

इस मामले की तफ्तीश निरीक्षक लखबीर सिंह ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया गया I अदालत में अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकद्दमे की पैरवी श्री कुलभूषण गौतम जिला न्यायवादी मण्डी ने की थी I अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे ।

दोषी ने भी अपने बचाव में एक गवाह का ब्यान कलमबन्द करवाया थाl अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोपी विजय शर्मा पुत्र चेत राम, गाँव भद्रवाड़, डाकघर दुर्गापुर, तहसील सरकाघाट जिला मण्डी द्वारा 1 किलो 500 ग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने आरोपी आरोपी विजय शर्मा को एन डी पी एस एक्ट की धारा 20 के तहत दस वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाईI जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाईI

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