चंबा में सुबह 10 से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें

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चंबा, भूषण गुरुंग 

उपायुक्त डीसी राणा ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार 10 मई से नई बंदिशे लगाए जाने को लेकर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की है ।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रबन्धन द्वारा जारी अधिसूचना 10 मई प्रातः 6 बजे से 17 मई तक लागू रहेगी ।उन्होंने बताया कि अब 10 मई सोमवार प्रातः से जरूरी सेवाओं को छोड़कर प्राइवेट बस सेवाएं,परिवहन निगम की बसें ,कॉन्ट्रैक्ट कैरिज से जुड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है।

वहाँ प्राथमिक, निजी वाहन का प्रयोग को विभाजित -19 के निदान, टीकाकरण, या अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ही किए जाने का प्रावधान किया गया है। नई अधिसूचना के तहत सभी दुकानें बंद रहेंगी केवल दैनिक आवश्यकता की सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है।

जिसे अब केवल 3 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की अवधि के दौरान खोला जा सकेगा। सब्जी, फल, दूध, अंडा, मास, राशन, फसलों की कीटनाशक दवाइयों और बीजों की दुकानें खुली रहेंगी। भवन निर्माण की सामग्री, हार्डवेयर की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिले में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए श्रमिकों को संबंधित विभाग द्वारा पहचान पत्र उपलब्ध करवाने के बाद जारी रखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक, पुलिस अधिकारी, सभी विभागों के अधिकारी, पीएसयू, संगठन और स्थानीय निकायों के सदस्य और अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

जिले के विभिन्न रणनीतिक स्थानों पर चेक पोस्ट-नाकों की स्थापना के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के प्रावधान, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और एचपी पुलिस अधिनियम, 2007 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह आदेश जिले में तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा।

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