गिराई जाएगी संजौली मस्जिद, बिना वैध परमिशन हुआ निर्माण, अदालत का फैसला बरकरार

--Advertisement--

शिमला – हिमखबर डेस्क 

संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को लेकर चली कानूनी लड़ाई में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

गुरुवार को जिला अदालत ने नगर निगम आयुक्त की अदालत के फैसले को सही ठहराते हुए वक्फ बोर्ड की अपील को भी खारिज कर दिया।

बता दें कि नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को तोडऩे के आदेश दिए थे। वक्फ बोर्ड ने शिमला नगर निगम आयुक्त कोर्ट के 3 मई के उन आदेशों को चुनौती दी थी, जिसमें आयुक्त कोर्ट ने पूरी मस्जिद को गैर कानूनी बताते हुए तोडऩे के आदेश दिए थे।

गुरुवार को जिला अदालत ने भी संजौली मस्जिद का पूरा ढांचा गिराने के आदेशों को बरकरार रखा है। इससे पहले 5 अक्तूबर, 2024 और 3 मई, 2025 को नगर निगम आयुक्त की अदालत ने मस्जिद में हुए निर्माण को पूरी तरह अवैध करार देते हुए इसे गिराने के आदेश जारी किए थे।

अदालत ने माना कि मस्जिद में किया गया निर्माण बिना किसी वैध अनुमति के किया गया था और यह नगर निगम के नियमों का उल्लंघन है। यह फैसला आने के बाद देवभूमि संघर्ष समिति ने लड्डू बांट कर इस फैसले का स्वागत किया है।

--Advertisement--
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

कश्मीर के प्रवासी मजदूरों को मिलेगी मतदान की विशेष सुविधा

हिमखबर डेस्क भारत निर्वाचन आयोग जम्मू-कश्मीर के बड़गाम विधानसभा क्षेत्र...

भरी क्लास में छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखा रहा था सरकारी स्कूल का शिक्षक, ऐसे पकड़ा गया

हिमखबर डेस्क अध्यापक द्वारा अपने ही स्कूल की छात्राओं को कक्षा...

स्कूल के खुले सेप्टिक टैंक ने ली 5 साल की मासूम की जान; प्रबंधन की लापरवाही पर सवाल

नालागढ़ - रजनीश ठाकुर  हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़...