कोरोना में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को सरकार करे जल्द से जल्द लागू: कुलदीप सिंह चम्बयाल

--Advertisement--
मंडी-नरेश कुमार
पूर्व पंचायत समिति अध्यक्ष कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कहा कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा दे सरकार इस महत्वपूर्ण फैसले का हम स्वागत करते हैं।
आज हुए फैसले में न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एम आर शाह ही खंडपीठ ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम (एनडीएमए) की धारा 12 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण राष्ट्रीय आपदा के पीडि़तों को न्यूनतम राहत प्रदान करने के लिए संवैधानिक तौर पर बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 12 (तीन) के तहत इस न्यूनतम राहत में मुआवजा भी शामिल है।
कुलदीप सिंह चम्बयाल ने कहा सरकार इस मामले पर संजीदा नहीं थी लगभग ड़ेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी किसी भी मृतक के परिवार को सरकार की तरफ से राहत राशि नहीं मिली।
उन्होंने कहा सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को तुरंत लागू कर कोविड के कारण अकस्मात मृत्यु जिनकी हुई है उनके परिवार को राहत राशि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दी जाये क्योंकि अधिकतर परिवार तो ऐसे हैं जिनका परिवार आर्थिक रूप से मृतक पर ही आधारित था अब उनके परिवार का जीवन यापन मुश्किल से हो रहा है और ऊपर से मंहगाई कमरतोड़ रही है।
--Advertisement--

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

एशियन महिला कबड्डी चैंपियनशिप: हिमाचल की सात बेटियों का कबड्डी के इंडिया कैंप के लिए चयन

शिमला - नितिश पठानियां हिमाचल प्रदेश की सात बेटियों का...

महाकुंभ में मंडी के कलाकारों की “लुड्डी” ने बिखेरी पहाड़ी संस्कृति की छटा

मंडी - अजय सूर्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी...

आईआईटी मंडी आ रहे हैं रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, क्या है स्पेशल?

मंडी - अजय सूर्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 फरवरी...