काँगड़ा: शारब ठेकेदार घर द्धार पंहुचा रहे शराब की खेप, सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्यबाही, शराब सहित गाडी की जब्त, मामला दर्ज

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शारब ठेकेदार घर द्धार पंहुचा रहे शराब की खेप, सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्यबाही, शराब सहित गाडी की जब्त, मामला दर्ज.

फतेहपुर – अनिल शर्मा

शराब के ठेकेदारो ने अब तो हद कर डाली है। जंहा रैहन, ज्वाली, फतेहपुर, धमेटा, नगरोटा सुरिया आदि जगहो पर शराव के ठेको पर कोऊंटर पैग वीतरीत किए जा रहे है। तो वही शारब और बीयर के अधिक दाम बसूले जा रहे है। मगर सम्बंधित विभाग कार्यबाही करने की बजाए गहरी नींद मे सोया हुआ है।

शारब के ठेकेदारो का यह घोरख धंधा यही तक नही रुक रहा अब तो हद हो गयी है। शराव के ठेकेदारो ने जो अपनी गाडियां अबैध शराब को रोकने के लिए लगाई है उन पर एक तो नियमो को दरकिनार कर ऎक्साईज कोन्टेक लिखा है।

बही उन्ही गाडियों मे अब शारब के ठेकेदारो के नुमाईंदे गांब गांब ,दुकान दुकान जाकर और घर घर जाकर अबैध शराब खुद सोप्लाई कर रहे है । और पुलिस की भी क्या मजाल है की इन गाडियो पर हाथ डाल सके या आने जाने बाली इन गाड़ियों मे रखी अबैध शराब के बारे मे जांच कर सके।

इस मामले पर पर्दा आज तब उठा जब शिकायत मिलने पर पुलिस जिला नूरपुर के अंतर्गत आती पुलिस चौकी रैहन की संयुक्त टीम ने गुप्त सुचना मिलने पर दविश दे डाली। बुधवार को बरोह के पास एक गाड़ी नंबर एचपी 54 सी 9976 से 42750 मिलीलीटर अवैध देशी शराब संतरा ब्रांड बरामद की ।

पुलिस चौकी प्रभारी सचित कालिया की अगुवाई में एएसआई सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल लेख राज व एचएचसी राजेश कुमार की संयुक्त टीम ने बुधवार को गुप्त सूचना के आधार पर बल्ले दा पीर लाड़थ से वरोह की तरफ आती गाड़ी को रोका। इस दौरान जांच के दौरान गाड़ी में रखी (पांच पेटी) 58 बोतल कुल 42750 मिलीलीटर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया गया।

पुलिस प्रभारी सचित कालिया ने बताया कि अवैध शराब के साथ गाड़ी को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है । गाडी पर ठेकेदार का नाम और पत्ता भी भी दर्शाया गया है।

बही एसपी नूरपुर अशोक रत्तन ने वताया की गांब बल्ले दा पीर में नरेश कुमार सपुत्र केहर सिंह निवासी गाँव बट्ट बहलूँ डाकघर खरोटा तहसील ज्वाली जिला कांगड़ा की पिकप नंबर HP54C 9976 से 42,750/- मिलीलीटर देशी शराब मार्का (संतरा) बरामद हुई है। इस सन्दर्भ में अभियोग जेर धारा 39(1)A हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम में पंजीकृत पुलिस थाना किया गया है ।

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