चम्बा, भूषण गुरुंग
जिला चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने कोविड-19 मामलों में अचानक उछाल को देखते हुए तथा जिला में संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत आदेशों को जारी किया है।
उन्होंने बताया कि सभी मजिस्ट्रेटों पुलिस अधिकारियों स्थानीय अधिकारियों पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों और शहरी स्थानीय निकायों और अन्य विभागों को इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किए गए है।
उन्होंने बताया कि जिला चंबा में विवाह समारोहों में सामुदायिक धाम और किसी भी तरह के स्वागत समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा । विवाह समारोह केवल करीबी परिवार के सदस्यों और कोविड-19 प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालना के साथ संपन्न किए जाएंगे। यदि आयोजकों द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।