उच्च न्यायालय के आदेश पर ट्रांसगिरि के युवाओं को मिलने लगे ST के अस्थाई प्रमाण पत्र

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सिरमौर – नरेश कुमार राधे

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के ट्रांसगिरि क्षेत्र को सशर्त अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र अस्थाई तौर पर मिलना शुरू हो गए हैं।

बुधवार को कमरउ तहसील में आर्यन तोमर पुत्र जोगिंद्र सिंह का प्रमाणपत्र जारी हुआ। जबकि शिलाई में ज्योति ठाकुर पुत्री रमेश चंद व अनुराग सिंह पुत्र इन्द्र सिंह को भी अस्थाई प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। ये प्रमाण पत्र कमरउ व शिलाई के कार्यकारी दंडाधिकारी के स्तर पर जारी हुए हैं।

दरअसल, शओगा के आर्यन तोमर ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। आदेशों की निरंतरता में शिलाई में भी दो प्रमाण पत्र जारी हुए। प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि सोशल मीडिया में भी सामने आई।

प्रमाणपत्र में उच्च न्यायालय के याचिका संख्या 9519/2023 का हवाला दिया गया है। कार्यकारी दंडाधिकारी ने ये भी कहा है कि उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के अंतिम आदेश के बाद ही प्रमाणपत्र की वैधता स्पष्ट हो पाएगी। ये अस्थाई प्रमाणपत्र जेईई (मेन्स) की 2024 की परीक्षा के लिए ही वैध होगा।

बता दें कि शिलाई की एक युवती को भी उच्च न्यायालय से राहत मिली थी। उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रार्थी का आवेदन अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के आदेश दिए थे। सूबे के उद्योग मंत्री भी गिरिपार क्षेत्र से ही ताल्लुक रखते हैं। इस बारे वो कह चुके हैं कि स्थिति स्पष्ट होने के बाद राज्य सरकार भी उचित कदम उठाएगी।

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