पहली अक्तूबर से बढ़ेगा रेट, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति कनेक्शन प्रतिमाह लेंगे 100 रुपए, 20 किलो लीटर तक पानी इस्तेमाल करने पर लगेंगे 19 रुपए 30 पैसे, 110 रुपए होगा मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज, मीटर खराब होने पर लगेंगे 444.07 रुपए मासिक।
शिमला – नितिश पठानियां
प्रदेश में सरकार ने पानी व सीवरेज का नया दाम तय कर दिया है। अब नई दरों पर लोगों को पानी मिलेगा वहीं कनेक्शन, मेंटेनेंस पर भी पैसा देना होगा। पहली अक्तूबर से राज्य में नई दरों को लागू करने के लिए जल शक्ति विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार प्रति माह प्रति कनेक्शन 100 रुपए वसूल करेगी। पानी का जो टैरिफ रेट निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक 0 से 20 किलोलीटर पानी के इस्तेमाल पर 19.30 रुपए प्रति किलो लीटर की दर निर्धारित होगी। 20 से 30 किलो लीटर पर यह दर 33 रुपए 28 पैसे होगी, जबकि 30 किलोलीटर से अधिक पर 59.90 रुपए प्रति किलोलीटर की दर निर्धारित होगी।
पानी के कनेक्शन पर मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए प्रति माह लगाया है, मीटर खराब होने पर पिछले तीन महीने का एवरेज बिल देखा जाएगा और 444.07 रुपए प्रति माह की दर से वसूली होगी। यह सभी दरें ग्रामीण क्षेत्रों के घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू की गई हैं।
लग्जरी होटलों की दरें
प्रदेश में मौजूद लग्जरी होटलों के लिए नई दरें 0 से 30 किलो लीटर पर 106.30 रुपए, 30 किलो लीटर से 75 किलोलीटर तक 141.76 रुपए, 75 किलोलीटर से ऊपर 194.85 रुपए की दर से पैसे लिए जाएंगे। इनके लिए मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 220 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है जबकि खराब मीटर पर 7779.70 रुपए के हिसाब से वसूली होगी।
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कॉमर्शियल दरें
नॉन डोमेस्टिक, नॉन कॉमर्शियल कनेक्शन के लिए दरें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 153.07 रुपए प्रति किलोलीटर तय की गई हैं। मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज एक हजार रुपए होगा, जबकि खराब मीटर में 7072.45 रुपए की दर से प्रतिमाह राशि वसूल की जाएगी।
सीवरेज कनेक्शन भी महंगा
सरकार ने पानी के साथ सीवरेज कनेक्शन के लिए भी नई दरों का निर्धारण कर दिया है। सीवरेज का एडिशनल कनेक्शन लेने में दोगुनी राशि वसूल की जाएगी। डोमेस्टिक के लिए यह चार्ज 500 रुपए होगा जबकि कॉमर्शियल के लिए 1000 रुपए और नॉन डोमेस्टिक नॉन कॉमर्शियल पर 2500 रुपए लिए जाएंगे।
शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज पर वाटर चार्जिज का 30 फीसदी पैसा लिया जाएगा। शहरों में कुछ संस्थानों द्वारा अपने वाटर सोर्सिज का इस्तेमाल होता है उनसे सीवरेज का प्रति शीट 25 रुपए वसूलेंगे।
अतिरिक्त कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को देने होंगे 200 रुपए
ग्रामीण वाटर सप्लाई में अतिरिक्त पेयजल कनेक्शन लेने के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को रेट 200 रुपए होगा जबकि कॉमर्शियल रेट 500 रुपए रखा गया है। नॉन डोमेस्टिक नॉन कॉमर्शियल को यह दर 2500 रुपए रखी गई है।
वहीं, शहरों में डोमेस्टिक एडिशनल कनेक्शन एक हजार रुपए में मिलेगा जबकि कॉमर्शियल कनेक्शन को 1500 रुपए देने होंगे। वहीं नॉन कमर्शियल नॉन डोमेस्टिक में 2500 रुपए देय होगा।
जल शक्ति विभाग ने कॉमर्शियल उपभोक्ताओं व संस्थाओं के लिए भी नई दरें तय की हैं। सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूल, धर्मशाला, धार्मिक स्थलों, ढाबों, दुकानों, वांशिंग सेंटरों, होम स्टे, प्राइवेट अस्पालों, निजी स्कूलों, निजी कार्यालयों, रेस्तरां व अन्य सामान्य होटलों के लिए 0 से 20 किलोलीटर पानी 19 रुपए 30 पैसे प्रति किलो लीटर की दर से मिलेगा।
20 से 30 किलोमीटर पानी पर 33.28 रुपए, 30 से 50 किलोलीटर पर 59.90 रुपए, 50 किलो लीटर से 100 किलोलीटर पर 106.30 और 100 किलो लीटर से ऊपर पानी इस्तेमाल पर 150 रुपएप्रति किलोलीटर की दर निर्धारित की गई है। इनसे मिनीमम मेंटेनेंस चार्ज 110 रुपए फिक्स किए गए हैं, जबकि खराब मीटर पर 444.07 रुपए की दर से वसूली होगी।
सोलन-पालमपुर नगर निगम के लिए 100 रुपए फीस तय
नगर निगम सोलन और पालमपुर के लिए बल्क वाटर सप्लाई की दर 100 रुपए प्रति किलोलीटर निर्धारित की गई है वहीं सिंचाई योजनाओं पर 75 रुपए के हिसाब से रेट लिया जाएगा।
शहरी निकायों-पंचायतों को मिलेगा इंसेंटिव
सरकार ने शहरी निकायों व पंचायती राज संस्थाओं को कुछ इंसेंटिव भी तय किया है। उनके एरिया में वाटर चार्जिज की बेहतरीन कलेक्शन यानी यदि 75 फीसदी से 100 फीसदी तक राजस्व जुटाते हैं, तो उनको कुल कलेक्शन का 15 फीसदी पैसा दिया जाएगा।
यही उनकी कलेक्शन 50 से 75 फीसदी तक रहती है, तो 10 फीसदी पैसा मिलेगा और यदि 50 फीसदी तक कलेक्शन रहती है, तो पांच फीसदी का इंसेंटिव इन संस्थाओं को दिया जाएगा।
इनको रहेगी राहत
कुछ श्रेणियों को सरकार ने वाटर कनेक्शन मुफ्त देने की राहत दी है। इनमें विधवाओं, परित्यकता महिलाओं व दिव्यांगजन शामिल हैं, जिन परिवारों की वार्षिक आय 50 हजार रुपए तक की है उनसे मौजूदा पानी की दरों की 50 फीसदी राशि ही वसूल की जाएगी।
जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के कार्यालय आदेश से उप सचिव रक्षा शर्मा ने यह आदेश जारी किए हैं।