स्कूल को भूमि दान करने पर नौकरी में एक बार ही मिलेगा लाभ

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शिमला – जसपाल ठाकुर

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। यदि किसी उम्मीदवार ने स्कूल के लिए भूमि दान की है तो वह नौकरी के लिए एक ही बार पात्र होगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई उम्मीदवार पहले इस आधार पर नौकरी प्राप्त कर चुका है और वह अलग रहता है तो उसके परिवार का अन्य सदस्य नौकरी के लिए इसका लाभ नहीं ले सकेगा।

सरकारी स्कूलों में पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर के आठ हजार पद भरे जाने हैं। इसके लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है।

साक्षात्कार से पहले विभाग के पास काफी शिकायतें आ रही थी। इसमें नियमों को लेकर स्पष्टता नहीं थी। शिक्षा विभाग ने इसके निपटारे के लिए एक कमेटी का गठन किया था।

कमेटी में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक डा. पंकज ललित, एचएएस अधिकारी अनिल चौहान, नीरज चांदला के अलावा एके सूद, भूपेंद्र चौहान को शामिल किया गया था। कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। नियमों के तहत अनाथ श्रेणी के व्यक्तियों को साक्षात्कार के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं।

कमेटी ने सिफारिश में कहा है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना  के तहत ही अनाथ के लिए नियम तय रहेगा। यानी 18 वर्ष की आयु जो पार कर चुके हैं, उनको इस श्रेणी में लाभ नहीं मिलेगा। घर से कोई नौकरी नहीं है, उसका सर्टिफिकेट एसडीएम जारी करेंगे।

एकल महिला का सर्टिफिकेट बीडीओ की ओर से जारी किया जाएगा। यदि किसी मामले में एक पद के लिए दो आवेदन आए हैं और दोनों की योग्यता समान है तो भूमिहीन आवेदनकर्ता को प्राथमिकता दी जाएगी।

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