शिमला, जसपाल ठाकुर
जिला दण्डाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आज बताया कि शहर में सुरक्षा की दृष्टि से प्रवासी मजदूरों/रेहड़ी-फड़ी वाले को स्थानीय थाना प्रभारी से अपनी पहचान का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा तथा ठेकेदारों के पास कार्य कर रहे प्रवासी मजदूरों के पंजीकरण का दायित्व उनके ऊपर होगा।
उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर धारा 188 आईपीसी के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के समस्त उपमण्डलाधिकारियों से आह्वान किया कि वे इन आदेशों के बारे में अपने संबंधित क्षेत्रों के लोगों को जागरूक करें।