सड़क हादसे में दोषी टैक्सी चालक को सुनाई कठोर कारावास की सजा

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ज्वाली – शिवू ठाकुर 

ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने लापरवाही व तेज रफ्तार से टैक्सी चलाकर सड़क हादसे को अंजाम देने वाले एक टैक्सी चालक को दोषी करार करते हुए अन्य-अन्य धाराओं के तहत सजा सुनाई है।

इसमें कुल 1 साल की कैद व 11,000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस फैसले के तहत दोषी को एक धारा के तहत 1 साल की कैद व 10,000 जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जबकि एक अन्य धारा के तहत 6 महीने की कैद व 1000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने की सूरत में उपरोक्त दोषी चालक को 3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। यह दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने बताया कि शिकायतकर्त्ता रविंद्र कुमार ने 10 दिसम्बर 2010 को पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वे और उसका भाई राम सिंह तथा देवराज ज्वाली थाना के अंतर्गत आते गांव स्पेल में एक बारात में शामिल होने के बाद टैक्सी में वापस जा रहे थे।

इस दौरान कटोरा गांव के पास टैक्सी चालक यशपाल सिंह ने टैक्सी को लापरवाही व तेज रफ्तार से चलाते हुए सड़क किनारे पैरापिट के साथ टकरा दिया।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक पैरापिट से टकराने के बाद राम सिंह का सिर ड्राइवर सीट के साथ टकराया, जिससे उसके माथे पर चोट लगी और खून बहने लगा, परंतु टैक्सी चालक घायल को अस्पताल ले जाने के बजाय टैक्सी को वहीं छोड़कर मौके से भाग गया।

जिसके बाद शिकायतकर्त्ता व उसके भाई 1 अन्य गाड़ी का प्रबंध करके घायल राम सिंह को अस्पताल ले गए परंतु राम सिंह ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

इस हादसे के बाद आरोपी टैक्सी चालक के खिलाफ पुलिस थाना ज्वाली में शिकायतकर्त्ता रविंद्र कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।

जबकि संबंधित अदालत में चली मामले की सुनवाई में 8 गवाहों की गवाही व अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी टैक्सी चालक को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई है।

जिसके तहत दोषी को कुल 1 साल की कैद व 11000 रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी गई हैै।

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