शराब के दामों पर ओवरचार्जिंग पर लगेगा 1 लाख रुपये जुर्माना, लाइसेंस भी होगा रद्द

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शिमला – नितिश पठानियां                                                                                     

हिमाचल प्रदेश में शराब के ठेके पर ओवरचार्जिंग की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। हाल ही में मनाली में भी एक शराब के ठेके में ओवरचार्जिंग का वीडियो सामने आया था। मामले में आबकारी विभाग को भी शिकायत दी गई थी और जांच की जा रही है लेकिन अब हिमाचल सरकार ने ओवरचार्चिंग के खिलाफ एक्शन लेने के तैयारी की है।

सुक्खू कैबिनेट में शराब के दामों में ओवरचार्जिंग पर बड़ा फैसला लिया है। 25 जुलाई को शिमला में सुक्खू सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला हुआ कि अब ओवरचार्जिंग की शिकायत पर ठेका संचालकों को लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। शराब के रेटे में ओवरचार्जिंग पर सरकार एक लाख रुपये तक जुर्माना भी लगाएगी।

कैबिनेट के अनुसार, यदि ठेका संचालक के खिलाफ पहली शिकायत मिलने पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसी तरह, दूसरी शिकायत पर 25 हजार रुपये, तीसरी शिकायत पर 50 हजार रुपये और चौथी शिकायत पर 1 लाख रुपये फाइन किया जाएगा। यदि ठेके के खिलाफ पांचवीं शिकायत फिर आती है तो फिर संचालकों का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह जानकारी दी।

दरअसल, हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने हाल ही में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। इस नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्यू यानी एमएसपी पर शराब की बिक्री हो रही है। सरकार ने तय किया है कि बोतल पर दर्ज कीमत से 30 फीसदी तक ही दाम वसूला जा सकता है। यानी 100 रुपये की बोतल है तो उसे 130 रुपये अधिक नहीं बेचा जा सकता है।

कहां कर सकते हैं शिकायत

हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के तहत तीन जोन हैं। 12 जिलों को तीन जोन में बांटा गया है। यदि कोई ठेका संचालक आपसे अधिक दाम वसूल करता है तो आप आबकारी विभाग के फोन नम्बर पर शिकायत कर सकते हैं।

कांगड़ा जोन में शिकायत के लिए 0189-4230186, मंडी जोन में 01905-223499 और शिमला जोन में 01772-620775 नंबर पर शिकायत की जा सकती है।

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