हिमखबर डेस्क
हिमाचल प्रदेश में पंचायतों की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने नया कार्यक्रम जारी कर दिया है।
आयोग के अनुसार जिन ग्राम पंचायतों का गठन, पुनर्गठन या विभाजन हुआ है, उन्हीं क्षेत्रों में यह प्रक्रिया लागू होगी। इसके तहत पहली अप्रैल 2026 को प्रारंभिक (ड्राफ्ट) मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया के लिए पहली अप्रैल 2026 को ही पात्रता तिथि माना जाएगा, यानी इस दिन तक पात्र व्यक्ति ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकेंगे।
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद लोग दस अप्रैल तक अपने दावे और आपत्तियां संबंधित प्राधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 13 अप्रैल तक किया जाएगा।
इसके बाद यदि किसी को फैसले से असंतोष हो तो वह 20 अप्रैल तक अपील कर सकता है, जबकि अपीलों का निपटारा 22 अप्रैल तक किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के बाद 24 अप्रैल 2026 तक अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी।
आयोग ने यह भी बताया कि जिन ग्राम पंचायतों से जुड़े मामले हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, वहां मतदाता सूची का अंतिम परिणाम अदालत के फैसले के अधीन रहेगा। साथ ही यह कार्यक्रम उन पंचायतों पर लागू नहीं होगा, जिनमें किसी प्रकार का पुनर्गठन या विभाजन नहीं हुआ है।
ध्यान रखें
दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से जमा कर सकता है, लेकिन एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक रूप से कई लोगों के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। हां, परिवार के सदस्यों के दावे एक साथ दिए जा सकते हैं। सभी दावों, आपत्तियों और अपीलों का निपटारा नियमानुसार किया जाएगा।
निर्देश
आयोग ने निर्देश दिए हैं कि अंतिम मतदाता सूची को संबंधित जिला और आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा हर वार्ड की 20 प्रतियां स्थानीय स्तर पर प्रिंट कर सुरक्षित रखी जाएंगी और एक प्रमाणित हार्ड कॉपी भी रिकॉर्ड में रखी जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तय समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

