
मंडी – अंशुल दीक्षित
विशेष न्यायाधीश- मण्डी-I की अदालत ने हेरोइन रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक मण्डी, उदय सिंह ने बताया कि दिनांक 21/10/2021 को तकरीबन 6:20 बजे शाम अन्वेषण अधिकारी, मुख्य आरक्षी, जीवा नन्द, अपनी पुलिस टीम के साथ बाई पास टैक्सी स्टैंड मण्डी में नाकाबंदी पर था इसी दौरान एक गाड़ी कैंटर न० एच०पी० 34डी 4462 जो कि सुंदरनगर की तरफ से आ रहा था को चेकिंग के लिए अन्वेषण अधिकारी द्वारा रोका गयाl
कैंटर के रुकते ही अन्वेषण अधिकारी ने चालक से गाड़ी के दस्तावेज मांगे और दस्तावजों की जाँच करने लगा तभी गाड़ी में बैठा एक अन्य व्यक्ति और चालक बार बार गाड़ी के डैश बोर्ड की तरफ देख रहे थे और काफी घबराए हुए भी प्रतीत हो रहे थेl
उनके इस तरह के व्यवहार से शक होने पर उनका नाम और पता पूछा जिनमे चालक ने अपना नाम खेख राम और परिचालक सीट पर बैठे ब्यक्ति ने अपना नाम रणवीर बताया थाl अन्वेषण अधिकारी द्वारा उनसे सरसरी पूछताछ की गयी और जिसका कि वे संतोषजनक उत्तर न दे पाएl
शक के आधार पर गाड़ी के डैश बोर्ड की तलाशी लेने पर उनके पास से 86 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी, जिस पर खेख राम निवसी नग्गर शरो जिला कुल्लू और रणवीर निवासी नग्गर शरो जिला कुल्लू के खिलाफ पर थाना सदर जिला मण्डी, में अभियोग सख्या 224/21 दर्ज हुआ था।
इस मामले की जाँच अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना सदर मण्डी, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।
उक्त मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी और इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 21 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे।
इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों दोषियों को 86 ग्राम हेरोइन रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 21 के तहत 3 वर्ष 2 महीने(प्रत्येक) के कठोर कारावास और 32-32 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 3 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।
