हिमाचल में नौकरियों पर मुहर; 2061 वन-मित्र,100 फोरेस्ट गार्ड के पद भरने को मंत्रिमंडल की मंजूरी

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शिमला – नितिश पठानियां

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वन विभाग की वन मित्र योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र लगाए जाएंगे, ताकि जमीनी स्तर के संस्थानों को शामिल करके वन क्षेत्रों के संरक्षण और विकास के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 100 रिक्त पदों को अनुबंध आधार पर भरने को भी मंजूरी प्रदान की। बैठक में जलशक्ति विभाग के जल रक्षकों, बहु उद्देशीय कार्यकर्ताओं, पैरा फिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के मानदेय को 500 रुपए मासिक बढ़ाकर क्रमश: 5000 रुपए, 4400 रुपए, 6000 रुपए और 6000 रुपए करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने ऊना जिला में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत 76.50 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मोड में बाबा माई दास भवन पार्किंग चिंतपूर्णी से मंदिर तक यात्री रोपवे प्रणाली स्थापित करने को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में 15 ई-टैक्सियां किराए पर लेने को मंजूरी प्रदान की।

बैठक में राज्य के सभी जिलों में आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एमेच्योर और सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। इससे सूचना स्रोतों, आपातकालीन प्रबंधकों और आपदा या आपातकालीन स्थितियों से प्रभावित लोगों के बीच प्रभावी सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित होगा।

बैठक में सीसे (लैड) पर अतिरिक्त माल कर यानी एजीटी 25 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से कम करने का निर्णय लिया गया। हाल ही में राज्य सरकार ने 50 पैसे प्रति किलो की दर से टैक्स लगाया था। मंत्रिमंडल ने नाला और खड्ड से क्रमश: पांच और सात मीटर की दूरी पर निर्माण को अनुमति देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने प्रदेश में लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए राज्य में निजी संचालकों के लिए 234 रूट और टैम्पो ट्रेवलर्ज के 100 अतिरिक्त रूट प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने आपदा के कारण बेघर हुए लोगों और जिन लोगों के पास नया घर बनाने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों में तीन बिस्वा भूमि प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के लिए 30 सितंबर, 2023 को घोषित विशेष राहत पैकेज को मंजूरी प्रदान की।

इस विशेष पैकेज के तहत घर के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को साढ़े पांच गुणा बढ़ाकर सात लाख रुपए किया गया है। इसके अलावा कच्चे मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को 25 गुना बढ़ाकर 4000 रुपए से एक लाख रुपए तथा पक्के घर के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को साढ़े 15 गुना बढ़ाकर एक लाख रुपए किया गया है।

यह विशेष पैकेज 24 जून, 2023 से 30 सितंबर, 2023 तक प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने मनाली और लाहुल-स्पीति के बीच अटल टनल प्लानिंग एरिया के अधिकार संबंधित पंचायत को दे दिए हैं। करीब छह पंचायतों को इस प्लानिंग एरिया को रेगुलेट करने की सभी शक्तियां मिलेंगी।

ट्रैफिक चालान कंपाउंड करने की शक्तियां

कैबिनेट की बैठक में परिवहन विभाग के यातायात निरीक्षकों, मोटर वाहन निरीक्षकों, वरिष्ठ मोटर वाहन निरीक्षकों तथा पुलिस विभाग के सहायक उप-निरीक्षकों व हैड कांस्टेबल को मोटर वाहन अधिनियम-1988 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराधों को कम करने के लिए नामित प्राधिकारी घोषित करने की भी मंजूरी दी।

ट्रैफिक चालान होने की सूरत में यह अधिकारी भी गाड़ी को कंपाउंड कर सकेंगे। यह फैसला इसलिए लेना पड़ा है, क्योंकि राज्य में विभिन्न अदालतों में दो लाख से ज्यादा मामले गाडिय़ों के ट्रैफिक चालान के हैं। कंपाउंडिंग की शक्तियां न होने के कारण यह कैसे सीधे कोर्ट जा रहे हैं।

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