हिमाचल: पंचायती राज संस्थाओं की 200 सीटों के लिए होंगे उप चुनाव, मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी

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पंचायत उप चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची बनाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 200 पद रिक्त पड़े हैं। 

शिमला – नितिश पठानियां

हिमाचल प्रदेश में पंचायत उप चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची बनाने का शेड्यूल जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 200 पद रिक्त पड़े हैं। इनमें चैतन्य शर्मा के विधायक चुने जाने के बाद रिक्त हुआ जिला परिषद ऊना का पद भी शामिल है।

इसके अलावा नौ-नौ पंचायत समिति व पंचायत प्रधान, 12 उप प्रधान व शेष पंचायत वार्ड सदस्य के पद शामिल हैं। आयोग ने इन सीटों पर जल्द उप निर्वाचन करवाने का निर्णय लिया है। इसको देखते हुए इन पंचायतों की मतदाता सूचियों का विशेष पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

शेड्यूल के मुताबिक मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 13 मार्च को होगा। पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष दावे व आपत्तियां दायर करने की अवधि 14 से 18 मार्च तक रहेगी। दावों व आपत्तियों का निपटारा 23 मार्च तक होगा।

पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील दायर करने की तिथि 27 मार्च तक तय की गई है। अपीलों का निपटारा 29 मार्च तक होगा। इसके बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 31 मार्च को होगा।  यह जानकारी सचिव राज्य निर्वाचन आयोग सुरजीत सिंह राठौर ने दी।

जानें मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की अहर्ता तिथि

मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए 1 जनवरी 2023 को अहर्ता तिथि घोषित किया गया है। ऐसे में 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए योग्य होंगे।

आयोग ने यह निर्देश भी दिए हैं कि पात्र व्यक्ति अपना मत बनवाने के लिए संबंधित पुनरीक्षण प्राधिकारी  के समक्ष 23 मार्च तक अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। पुनरीक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के पास 27 मार्च तक दायर की जा सकती है।

प्रारूप मतदाता सूचिया संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम (पंचायत के कार्यालयों में आम जनता के अवलोकनार्थ रखी जाएगी। प्रारूप मतदाता सूची राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला उपायुक्त की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगी।

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