ऊना, अमित शर्मा
जिला ऊना के साथ लगते पंजाब में कोविड-19 के बढ़ते कहर के बीच प्रदेश सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले को पलटते हुए मैड़ी मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी है। सरकार द्वारा हां न, हां न के बीच एक बार फिर मैड़ी मेला करवाने का फैसला लेने के बाद प्रशासन मेले की तैयारियों में जुट गया है और जिला प्रशासन ने इसके लिए बकायदा एसओपी भी जारी कर दी है।
प्रशासन के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट के बिना कोई भी श्रद्धालु मेले में प्रवेश नहीं कर पायेगा और मेले परिसर में श्रद्धालुओं को ठहरने की भी सुविधा नहीं मिलेगी। गौरतलब यह है कि इससे पूर्व जिला प्रशासन द्वारा पंजाब और हरियाणा के जिला प्रशासन को यह सूचना दे दी गई थी कि मेले के लिए कोई भी श्रद्धालु यात्रा आरंभ न करें। लेकिन अब प्रशासन ने नए दिशा निर्देशों के पत्र पंजाब और हरियाणा के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दिए है।
बाबा वडभाग सिंह मैड़ी में हर साल होने वाले होला मोहल्ला मेले को लेकर सरकार के ताश के पत्तों की तरह फैंटे जाने वाले फैसले लोगों के लिए भारी असमंजस का कारण बनते जा रहे हैं। करीब 4 दिन पूर्व सरकार ने इस मेले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब फिर से मेले के आयोजन को हरी झंडी देकर लोगों को भी हतप्रभ कर दिया है।
कुछ दिन पूर्व जहां जिला प्रशासन ने पड़ोसी राज्यों के लाखों श्रद्धालुओं को इस मेले के लिए यात्रा आरंभ ना करने की हिदायत जारी की थी। वही अब फिर से बदले गए फैसले में ना सिर्फ इस मेले के आयोजन को लेकर हरी झंडी दे दी गई है बल्कि श्रद्धालुओं को भी कुछ शर्तों के साथ मेले के लिए यात्रा की छूट प्रदान कर दी गई है।
डीसी ऊना राघव शर्मा ने मेले के आयोजन को लेकर नए सिरे से जारी की गई गाइडलाइंस का खुलासा करते हुए बताया कि मेले के लिए श्रद्धालु आगमन से 72 घंटे के अंदर जारी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा करें। मैड़ी मेला क्षेत्र में अस्थायी दुकानें लगाने पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा जिससे भीड़ एकत्रित न हो।
वहीं मेला क्षेत्र में सड़कों के किनारे या सार्वजनिक स्थानों पर लंगर एवं भंडारों पर प्रतिबन्ध भी लगाया गया है। इसके साथ ही मेला क्षेत्र में इस बार किसी प्रकार के अस्थायी टेंट एवं तम्बू की व्यवस्था नहीं होगी और सराय, धर्मशाला इत्यादि में भी श्रद्धालुओं के रुकने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन द्वारा धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थानों में दर्शन के लिए मास्क पहनने के साथ ही कोविड नियमों की पालना के निर्देश दिए गए है।