
भाम्बला- नरेश कुमार
सरकाघाट शहर में दीवाली त्यौहार के दृष्टिगत निर्धारित स्थान के अतिरिक्त पटाखे बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है जिसमें बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के सामने तथा सरकाघाट बाजार के पूरे क्षेत्र में किसी भी दुकान में पटाखों इत्यादि के भंडारण व विक्रय पर भी अब पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
यह जानकारी उपमंडल दंडाधिकारी राहुल जैन ने आज यहां एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।उन्होंने बताया कि दीपावली त्यौहार के दौरान आगजनी इत्यादि की अनहोनी घटनाओं को रोकने तथा लोगों के जान माल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब सरकाघाट शहरी क्षेत्र में केवल राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के मैदान में ही पटाखे इत्यादि बेचने की अनुमति रहेगी जिसके लिए संबंधित विक्रेता को एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त करना होगा।
राहुल जैन ने बताया कि पटाखे इत्यादि बेचने के इच्छुक दुकानदार तमाम औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए 3 नवम्बर, 2021 दोपहर 12 बजे तक एसडीएम कार्यालय से वैध लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई दुकानदार निर्धारित स्थान के अलावा शहर में पटाखे इत्यादि विक्रय करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उन्होने बताया कि मिठाई विक्रय के लिए पुराना बस स्टैंड सरकाघाट में दुकान लगाने का स्थान निर्धारित किया गया है। साथ ही मिठाईयों में कोई मिलावट न हो इसकी निगरानी हेतु एक टीम गठित की है जो मिठाईयों की जांच करेगी। एसडीएम ने बताया की पार्किंग की समस्या को देखते हुए राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरकाघाट के मैदान में ही पार्किंग की व्यवस्था होगी। पुराना बस स्टैंड पर पार्किंग की अनुमति नहीं होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
इस अवसर पर नायब तहसीलदार सरकाघाट हेमराज, नायब तहसीलदार भदरोता विकास कौंडल, नायब तहसीलदार बल्द्वाड़ा बाल कृष्ण शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष अनुप कुमारी उपस्थित सहित अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे ।
