रैगिंग के दोषियों को बीना वारंट किया जा सकता है गिरफ्तार, होगी तीन साल की सजा; लगेगा जुर्माना

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हिमखबर – डेस्क

रैगिंग रोधी समिति की बैठक हुई आयोजित, रैगिंग के दोषियों को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है, रैगिंग के दोषियों को तीन साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।

होटल प्रबंधन संस्थान (IHM) हमीरपुर में रैगिंग रोधी समिति की बैठक बीते दिन आयोजित की गई। संस्थान के विभागाध्यक्ष पुनीत बंटा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में समिति के सदस्यों ने संस्थान के परिसर में रैगिंग को रोकने के लिए किए गए सभी आवश्यक प्रबंधों पर विस्तृत चर्चा की।

इस अवसर पर पुनीत बंटा ने समिति के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे संस्थान के परिसर और इसके आस-पास के क्षेत्र की नियमित रूप से निगरानी रखें और रैगिंग से संबंधित किसी भी तरह की घटना का पता चलने पर तुरंत सूचित करें।

रैगिंग रोकने के लिए किए गए आवश्यक प्रबंधों की जानकारी देते हुए पुनीत बंटा ने बताया कि विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए 12 अगस्त को एंटी रैगिंग दिवस मनाया गया।

इस दिन विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्प्रभावों और रैगिंग रोकने के लिए बनाए गए कानून की विस्तृत जानकारी दी गई तथा विद्यार्थियों को रैगिंग न करने की शपथ दिलाई गई। इसके अतिरिक्त 12 से 18 अगस्त के तक एंटी रैगिंग सप्ताह भी मनाया गया।

इस सप्ताह के दौरान रैगिंग के दुष्प्रभावों पर आधारित नारा लेखन, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग और लघु नाटक प्रतियोगिता करवाई गई तथा लघु वृत्तचित्र के माध्यम से भी विद्यार्थियों को जागरूक किया गया।

नारा लेखन प्रतियोगिता में पुनीत ठाकुर, शुभम भारद्वाज और यश त्यागी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल किया। निबंध लेखन प्रतियोगिता में हेमा भट्ट, सौर्यान शर्मा और प्रांजल छाजटा क्रमशः पहले तीन स्थानों पर रहे।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में आकाश शर्मा पहले, शुभम ठाकुर दूसरे और शगुन तीसरे स्थान पर रहे। पुनीत बंटा ने बताया कि हमीरपुर के एडीसी एवं आईएचएम के कार्यकारी प्रधानाचार्य जितेंद्र सांजटा ने इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया।

इस दौरान संस्थान के विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्प्रभावों और इसकी रोकथाम के लिए किए गए विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि रैगिंग के कारण कई विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद हुआ है। इसको रोकने के लिए तथा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कानून बनाया गया है। रैगिंग के दोषियों को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकता है और उन्हें तीन साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है।

ये रहे उपस्थित

बैठक में तहसीलदार सुभाष ठाकुर, पंकज भारतीय और समिति के अन्य सदस्यों के अलावा विद्यार्थियों के अभिभावकों ने भी भाग लिया।

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